जमीन केस का निस्तारण करने में लापरवाही, हाईकोर्ट ने डिवीजन कमिश्नर को जारी किया कारण बताओ नोटिस
फरीदाबाद: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवमानना की याचिका पर जारी किया है नोटिस, अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।अनंगपुर गांव में जमीन के एक केस के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट नयहां के डिविजनल कमिश्नर संजय जून को कारण बताओ नोटिस जारी किया है यह आदेश हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस बीएस वालिया ने दिया है। केस की अगली सुनवाई अब 22 अगस्त को होगी।जानकारी के अनुसार अनंगपुर निवासी दिनेश भड़ाना को वर्ष 2004 में एक जमीन अलॉट हुई थी।दूसरी पार्टी ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई थी।इसके बाद केस कंसोलिडेशन ऑफ़िसर से होते हुए डिविजनल कमिश्नर के पास पहुंच गया। डिविजनल कमिश्नर ने वर्ष 2021 में दिनेश भड़ाना के पक्ष में फैसला सुना दिया।दूसरी पार्टी ने इसे चैलेंज कर दिया और पंजाब एंड हरियाणा हाईकाेर्ट का दरवाजा खटखटाया।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वकील उमंग गोयलहाईकोर्ट में दिनेश भड़ाना के एडवोकेट उमंग गोयल ने बताया कि कोर्ट ने डिवीजनल कमिश्नर को 9 दिसंबर,2021 से तीन माह में दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लेने का आदेश दिया था। लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी डिविजनल कमिश्नर ने कोई फैसला नहीं लिया।इसके बाद दिनेश ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।तीन दिन पहले हुई केस की सुनवाई में हाईकोर्ट ने डिविजनल कमिश्नर को कड़ी फटकार लगाई और कारण बताओ नोटिस जारी कर तलब कर लिया है। हरियाणा सरकार की ओर से डीएजी पवन कुमार लोंगिया ने नोटिस रिसीव किया है।