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बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के बेटे तेजप्रताप की विधायकी हो सकती है रद, अदालत ने दिया ये आदेश

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे की परेशानी बढ़ सकती है। पटना हाई कोर्ट ने राजद विधायक तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों के विवादित बिंदुओं को रिकार्ड पर रखने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता विजय कुमार यादव ने समस्तीपुर जिला में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। पांच अगस्त को एकल पीठ ने आरोप निर्धारित करते हुए अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के लिए मामले को 30 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया है।

एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई में संबंधित पक्षकारों की गवाही और दस्तावेजों की सूची भी अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। बताते चलें कि यह मामला 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता ने बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव द्वारा जान बूझकर अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं देने का आरोप लगाया है

जदयू उम्मीदवार को विजयी घोषित करने की मांग

पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123 (2) के अनुसार यह भ्रष्ट आचरण में आता है। याचिकाकर्ता ने तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य बताते हुए जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के उम्मीदवार राज कुमार राय को विजयी घोषित करने का आग्रह किया है। ऐसे में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेजप्रताप यादव की परेशानी बढ़ सकती है। बता दें कि अभी तेजप्रताप यादव समस्तीपुर की हसनपुर विधानसभा के विधायक हैं। इसके पहले वैशाली के महुआ से उनका निर्वाचन हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में उन्होंने अपनी सीट बदल ली थी। विधानसभा क्षेत्र बदलने के बाद भी तेजप्रताप को सफलता मिली और उन्होंने चुनाव जीत लिया। गौरतलब है कि तेजप्रताप बिहार सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं।