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नेशनल लोक अदालत में सुलझाए जा रहे समझौता योग्य मामले

रायगढ़ : जिला एवं तहसील न्यायालय परिसर रायगढ़ में वर्चुअल—फिजीकल माध्यम से नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण 20 खण्डपीठ में किया गया। यहां श्रम न्यायालय एवं किशोर न्याय बोर्ड के​ लिए भी अलग से खण्डपीठ का गठन किया गया है। इस लोक अदालत में यह भी विशेष है कि राजस्व न्यायालय में भी लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर राजस्व न्यायालयों की 30 खण्डपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत बिना किसी खर्च एवं शुल्क के सेवाएॅ प्रदान कर रही हैं और लम्बित मामलों में भुगतान किया गया न्याय शुल्क की भी वापसी होगी। यदि मामला लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जाता है तो लोक अदालत में पारित अवार्ड के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

लोक अदालत में राजीनामा योग्य धन वसूली के मामले चेक बाउन्स मामले में श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के मामले, भरण पोषण के मामले, वैवाहिक मामले, आपराधिक एवं सिविल राजीनामा योग्य मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले न्यायालयों में निराकृत किये गए। राजस्व न्यायालयों में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसान के मध्य बंटवारे, याददाश्त के आधार पर या कब्जे के आधार पर बंटवारे के मामले, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के भाडा नियंत्रण के मामले, सुखाधिकार, विक्रय, दान, वसीयत के आधार पर नामान्तरण एवं अन्य प्रकृति के मामले निराकृत किये गए।

लोक अदालत में छोटे अपराधों के मामले एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों को भी शामिल किया गया। प्रकरणों को विशेष बैठक द्वारा निराकृत किया गया। सात वर्ष तक की अधिकतम सजा वाले प्रकरणों को पारस्परिक समाधानप्रद निपटारे द्वारा निराकृत किया गया।

छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर से प्राप्त एजेण्डा के अनुसार जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रमाशंकर प्रसाद के निर्देशन में सभी न्यायाधीश, अधिवक्ता, फाइनेन्स कंपनी, भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य विभिन्न बैंकों के मुख्य प्रबन्धक, बीमा कंपनी के प्रबन्धक, श्रम विभागों के साथ 26 अगस्त से आठ सितम्बर 2021 तक मैराथन बैठक की गई। साथ ही लगातार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रचार-प्रसार वाहन के द्वारा आडियो-विडियो के माध्यम से, प्राइवेट ऑटो वाहन, रेलवे स्टेशन में बैनर, पाम्पलेट्स, दूरस्थ ग्रामीण अंचल में मुनादी के माध्यम से लगातार व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

नेशनल लोक अदालत में कोविड-19 संबंधी प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का परिपालन किया जाना सुनिश्चित किया गया। जिला एवं तहसील न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत में आने वाले मामलों के पक्षकारों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ के सहयोग से निश्शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर, स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनके टीकाकरण की व्यवस्था की गई। साथ ही मामलों के पक्षकारों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु समग्र यात्री जनकल्याण समिति की ओर से नेशनल लोक अदालत के दिन मामलों के पक्षकारों को निश्शुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराई गई।