मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को Bombay HC से बड़ा झटका
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को गुरुवार को झटका देते हुए उनकी ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ दो प्रारंभिक जांच को रद्द करने के लिए अदालत की मंजूरी मांगी गई थी।
याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति संभाजी शिंदे और न्यायमूर्ति निजामुदीन जमादार की युगलपीठ ने याचिका को असमर्थनीय बताया और सिंह को एक उपयुक्त मंच से संपकर् करने की सलाह दी। अदालत में पूर्व पुलिस आयुक्त सिंह की ओर से दायर एक याचिका पर आज सुनवाई कर रही है जिसमें जांच को चुनौती देते हुए दावा किया गया है कि यह और कुछ नहीं बल्कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ उनके शिकायत पत्र का एक जवाबी हमला है।