जिले में सभी अस्पतालों को सेवा शुल्क की राशि प्रदर्शित करनी होगी
भोपाल। शहर के सभी पंजीकृत निजी नर्सिंग होम, अस्पतालों में इलाज दर सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इसके साथ ही खाली बिस्तरों की जानकारी भी प्रदर्शित किए जाए। यह निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वर्तमान में प्रदेश में कोविड प्रकरणों की बढ़ती संख्या एवं निजी अस्पतालों में रोगी के परिजनों से अधिक शुल्क वसूले जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया गया है। निजी पंजीकृत चिकित्सालय द्वारा अपनी अन्य चिकित्सकीय सेवाओं के साथ – साथ कोविङ 19 रोगियों के ईलाज के लिये निर्धारित सेवा शुल्क, पैकेज पृथक से रजिस्ट्रेशन काउंटर एवं अन्य सुलभ स्थानों पर चिकित्सालयों में प्रदर्शित की जाए। इसमे उपचार के लिए निर्धारित दरें व पैकेज एवं किसी पैकेज से अधिक चार्ज होने वाली सेवा की दरें या विस्तृत दर सूची संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधिकारिक ई – मेल पर प्राप्त की जाएँ पंजीकृत अस्पताल में उपलब्ध बेड की दैनिक अद्यतन जानकारी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रोगियों, परिजनों की जानकारी के लिये उपलब्ध कराई जाना चाहिए। साथ ही यह जानकारी प्रतिदिन सार्थक पोर्टल पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार दी जाए। दरों में चिकित्सकीय दरें विशेषकर कोविड -19 मरीजों के उपचार के लिए किसी भी प्रकार का संशोधन होने के पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित किया जाए। इन निर्देशों का तत्काल पालन अधीनस्थ समस्त निजी नर्सिंग होम, क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेन्ट से कराना होगा।