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मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग, कल होगी मामले की सुनवाई

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के लिए आयोग जिम्मेदार है। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि चार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के दौरान कोरोना नियमों का अनुपालन कराने में असफल रहे सबसे गैर जिम्मेदार संस्थान निर्वाचन आयोग के खिलाफ ‘हत्या का अभियोग’ चलना चाहिए।

निर्वाचन आयोग की याचिका पर तीन मई को जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी। आयोग ने कहा कि उसने मद्रास हाई कोर्ट की गैरजरूरी, अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ यह याचिका दाखिल की है। आयोग ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होने के बावजूद दूसरी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था पर बिना किसी आधार के हत्या का आरोप लगाया। इससे दोनों संस्थाओं की साख को बट्टा लगा है।

आयोग ने अपनी अपील में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा 30 अप्रैल के उस आदेश का भी जिक्र किया है जिसमें आयोग के खिलाफ की गई मौखिक टिप्पणियों की मीडिया रिपोर्टिग पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया गया था। उल्लेखनीय है निर्वाचन आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका देकर इन मौखिक टिप्पणियों के मीडिया में प्रचार प्रसार पर रोक की मांग की थी।

उल्लेखनीय है मद्रास हाई कोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की रैलियों में कोरोना नियमों का पालन न होने पर निर्वाचन आयोग के खिलाफ बहुत सख्त टिप्पणियां की थीं। साथ ही उसने 2 मई को प्रस्तावित मतगणना रोकने की भी चेतावनी दी थी।