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यातायात नियमों को ठेंगा, पहली बार दर्ज हुई नाबालिग के खिलाफ प्राथमिकी

भिलाई। तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाने वाले नाबालिगों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने कभी भी ज्यादा सख्ती नहीं की। हर बार पुलिस, नाबालिगों के परिवार वालों को बुलाकर समझाइश देकर छोड़ देती थी, लेकिन पहली बार किसी नाबालिग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मोटर ह्वीकल एक्ट में संशोधन के बाद जोड़ी गई इस धारा के तहत प्रदेश में संभवतः पहली बार कार्रवाई की है। पुलिस ने जिस धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। उसमें 25 हजार रुपये का जुर्माना, एक साल तक वाहन का पंजीयन निरस्त करने, वाहन मालिक को तीन माह की जेल और आरोपित का 25 साल की उम्र के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रविधान है

घटना बीते गुरुवार की है। यातायात विभाग के एसआइ बाबूलाल राय आकाश गंगा जोन के सुपेला चौक के पास तैनात थे। इसी दौरान वायरलेस पर जानकारी मिली कि बाइक क्रमांक सीजी-07 एवाय 2755 का चालक सिग्नल तोड़कर तेज गति से दुर्ग की ओर भाग रहा है।

रोकने की कोशिश करने पर भी आरोपित नहीं रुक रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने आरोपित को सुपेला चौक के पास घेरकर पकड़ा। आरोपित बेमेतरा जिला के साजा का रहने वाला था और उसकी उम्र 16 साल थी। पुलिस ने मोटर ह्वीकल एक्ट की धारा 199ए के तहत पंचनामा तैयार कर वाहन को जब्त किया।

साथ ही इसी धारा के तहत सुपेला थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई। आम तौर पर 18 साल की आयु वाले किसी भी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। लेकिन, यदि किसी नाबालिग के खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई होती है तो उसका लाइसेंस 25 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही बन सकेगा।

पहली बार इस धारा के तहत कार्रवाई करने के बाद अब इसे आगे भी जारी रखने की बात कही जा रही है।

इसके पहले कई बार पकड़ाए नाबालिग

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब किसी नाबालिग को फर्राटे भरते हुए वाहन चलाते हुए पकड़ा गया हो। इसके पहले भी कई बार पुलिस ने वृहद स्तर पर अभियान चलाकर नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ा है। लेकिन, हर बार पुलिस उनके परिवार वालों को बुलाकर उनके समक्ष समझाइश देकर छोड़ दिया जाता था

इससे नाबालिग वाहन चालकों में कोई सुधार नहीं आया और न ही बच्चों के परिवार वालों ने उन्हें वाहन देना छोड़ा। यदि इस तरह की कार्रवाई को निरंतर जारी रखा जाए तो नाबालिग वाहन चालकों की संख्या में कमी संभावित हो सकता है।

कानून में संशोधन के बाद पहली बार इस धारा के तहत कार्रवाई की गई है। इससे पहले लगातार लोगों से अपील की जाती रही है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें। लेकिन, उसका असर नहीं दिख रहा था। इसलिए अब नाबालिगों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

– गुरजीत सिंह, ट्रैफिक डीएसपी दुर्ग