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पुरानी पेंशन योजना लागू करने याचिका, हाई कोर्ट ने अभ्यावेदन का निराकरण करने दिए निर्देश

बिलासपुर। पुरानी पेंशन स्कीम योजना लागू करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रायगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का चार सप्ताह में निराकरण करने का आदेश दिया है। रायगढ़ के केलोविहार चक्रधर नगर निवासी लीलादेवी महंत इंदिरा गांधी कल्या प्राथमिक विालय में शिक्षक हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

इसमें बताया गया कि उनकी नियुक्ति वर्ष 1991 में शिक्षाकर्मी के रूप में हुई थी। इस बीच उनका शिक्षा विभाग में संविलयन किया गया। फिर उन्हंे सहायक शिक्षक बनाया गया। इस बीच शासन ने नई पेंशन योजना लागू कर दिया और उनके वेतन से पेंशन की राशि कटौती शुरू कर दी। याचिका में बताया गया है कि नई पेंशन योजना 1 जनवरी 2004 से लागू है। यह नियम याचिकाकर्ता पर लागू नहीं हो सकता। क्योंकि उनकी प्रथम नियुक्ति वर्ष 1991 में हुई थी। लेकिन, विभाग द्वारा उनकी सहमति के बिना ही उनके वेतन से नई पेंशन योजना के तहत राशि कटौती की जा रही है।

याचिका में उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। इस प्रकरण की सुनवाई जस्टिस पीसेम कोशी की एकलपीठ में हुई। इससे पहले कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा था। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने रायगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर चार माह के भीतर निराकरण किया जाए और याचिकाकर्ता को पुरानी पेंशन योजना देने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।