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रिहायशी इलाकेे में पेट्रोल पंप, शासन ने जवाब के लिए मांग लिया समय

बिलासपुर।  रायगढ़ जिले के खरसिया में रिहायशी इलाके में पेट्रोल पंप शुरू करने के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शासन ने जवाब के लिए फिर से समय मांग लिया। इसके चलते प्रकरण की सुनवाई दो सप्ताह टल गई है

खरसिया के रायगढ़ रोड में रिहायशी क्षेत्र में नियमों को ताक में रखकर पेट्रोल पंप स्थापित किया जा रहा है। केंद्र व राज्य शासन ने पेट्रोल पंप संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। लेकिन, यहां नियमों को दरकिनार कर दिया गया है। इसे लेकर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता संजय शर्मा ने अधिवक्ता डा. निर्मल शुक्ला व अर्जित तिवारी के माध्यम से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

इसमें कहा गया है कि रिहायशी इलाके में इस प्रकार पेट्रोल पंप लगाना अवैधानिक है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रविधान के मुताबिक यह अतिसंवेदनशील ज्वलंत पदार्थ है और इसके संचालन के लिए जरूरी मापदंडों का पालन किया जाना आवश्यक है। रिहायशी क्षेत्रों में पेट्रोल पंप स्थापित करने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न् हो सकती है।

इस मामले में पिछले माह शीघ्र सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य शासन व हिंदुस्तान पेट्रोलियम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने जवाब नहीं दिया था और इसके लिए समय मांगा था।

शुक्रवार को फिर से इस प्रकरण की सुनवाई होनी थी। लेकिन, इस बार भी शासन की तरफ से जवाब नहीं आया। सुनवाई के दौरान शासन के वकील ने फिर से समय मांग लिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी है।