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आधार कार्ड में कितनी बार बदल सकते हैं नाम और पता, जानिए – क्या हैं UIDAI के नियम

आधार कार्ड नियम: आजकल नौकरी बदलने या घर बदलने पर आधार कार्ड में अपना पता बदलना पड़ सकता है. ऐसे में यूआईडीएआई के नियम यह हैं कि यह अपनी सुविधा के मुताबिक नहीं किया जा सकता है. इसके लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ सकती है.

Aadhar Card Rules: नौकरी बदलने या किसी अन्य कारण से हमें कई बार घर बदलना पड़ता है. ऐसे में हमें अपने आधार कार्ड पर पता भी बदलना पड़ता है. लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड में दर्ज पते में कोई मामूली बदलाव करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आप अपने आधार कार्ड पर केवल एक बार पता बदलवा सकते हैं.

समय बीतने के साथ आधार कार्ड की ताकत काफी तेजी से बढ़ती जा रही है. वर्तमान में आधार कार्ड हमारे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की तुलना में सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है. आधार कार्ड के बिना हमारे कई जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं. इसके अलावा बिना आधार कार्ड के हम कई सरकारी योजनाओं से भी वंचित रह सकते हैं. आधार कार्ड की जरूरतों और महत्व को देखते हुए इसमें कई बार बदलाव करना या उसे अपडेट करना भी जरूरी है.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड जारी करने वाली सरकारी एजेंसी है. हमें अपने आधार कार्ड में आवश्यक परिवर्तन करने की अनुमति देता है. लेकिन, आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपना आधार कार्ड बार-बार नहीं बदल सकते. आपको बता दें कि यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में बदलाव करने या अपडेट करने की एक सीमा तय की है, जिसके बाद आप अपने आधार कार्ड में बदलाव नहीं कर सकते हैं.

कई बार आधार कार्ड में आपका नाम गलत हो जाता है. इसके अलावा शादी के बाद लड़कियों को अपने आधार में अपना सरनेम बदलना होगा. बता दें, आप अपने आधार में नाम को सिर्फ दो बार ही सही या अपडेट कर सकते हैं. इसके बाद भी अगर आप अपना नाम अपडेट करना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जाना होगा.

आधार में पता केवल एक बार बदला जा सकता है

नौकरी या किसी अन्य कारण से हमें कई बार घर बदलना पड़ता है. ऐसे में हमें अपने आधार कार्ड पर पता भी बदलना होगा. लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड में दर्ज पते में कोई मामूली बदलाव करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आप अपने आधार कार्ड पर केवल एक बार पता बदलवा सकते हैं.

31 मार्च तक आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा

भारत सरकार ने आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने अभी तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है, तो आपके पास 31 मार्च 2022 तक का समय है. अगर आप 31 मार्च तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा.